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डेली राउंडअप: सिद्धू ने पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण किया, सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ नया मामला दर्ज किया और अन्य ख़बरें

पटियाला की अदालत में समर्पण करेंगे सिद्धू। कुछ नेता और समर्थक उनके आवास पहुंचे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया।

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पटियाला की अदालत में समर्पण करेंगे सिद्धू, कुछ नेता और समर्थक उनके आवास पहुंचे

पटियाला/भाषा: कांग्रेस के कुछ नेता और समर्थक शुक्रवार को सुबह पार्टी की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर पहुंचे, जिन्हें 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सिद्धू के शुक्रवार को ही पटियाला की एक अदालत में समर्पण करने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धीमान पटियाला में सिद्धू के आवास पर पहुंचने वाले नेताओं में शामिल थे।

पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने बृहस्पतिवार की रात पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे। उन्होंने पार्टी समर्थकों से सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का आग्रह किया था।

क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बृहस्पतिवार रात पटियाला स्थित आवास पहुंच गईं।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कम सजा देने के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून के प्रभाव को लेकर जनता के विश्वास को कमजोर करेगी।

कांग्रेस नेता ने कल शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ट्वीट किया था, ‘‘कानून का सम्मान करूंगा।’’ इससे पहले, उन्होंने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को पटियाला में एक हाथी की सवारी की थी।

न्यायालय ने रोड रेज की घटना में सिद्धू को मिली जुर्माने की सजा को बढ़ाकर उसके साथ एक साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई थी। इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिद्धू और उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और दो अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे।  

जब वे चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और उसमें सवार सिद्धू तथा संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। 

अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान जेल से रिहा

सीतापुर (उप्र)/भाषा: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। खान के बेटे एवं विधायक अब्दुल्ला आजम, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के नेता शिवपाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थकों ने जेल से बाहर आने पर खान का स्वागत किया।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान की रिहाई का स्वागत किया। यादव ने ट्वीट किया, ‘‘सपा के वरिष्ठ नेता तथा विधायक माननीय श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं। पूरा ऐतबार है कि वे अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!’’

सीतापुर कारागार के जेलर आरएस यादव ने बताया कि रिहाई आदेश बृहस्पतिवार देर रात 11 बजे प्राप्त हुआ, जिसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर आजम खान को शुक्रवार सुबह आठ बजे जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद आजम खान अपने पैतृक स्थान रामपुर के लिए रवाना होने से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे।

सीतापुर जेल में बंद होने के बाद से ही गुप्ता आजम खान के लगातार संपर्क में थे। गुप्ता के घर पर लगभग 45 मिनट तक ठहरने के दौरान आजम ने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की, जो विभिन्न स्थानों से यहां आए थे और रामपुर जाने से पहले उन्होंने वहां नाश्ता भी किया।

इससे पहले अब्दुल्ला आजम जब सीतापुर जेल से रिहा हुए थे तो वह भी अनूप गुप्ता के घर गए थे। पीएसपी-एल नेता शिवपाल सिंह यादव जेल के बाहर मौजूद थे और उन्होंने बाद में अपने ट्वीटर हैंडल पर जेल के बाहर आजम खान के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को खान को अंतरिम जमानत दे दी थी और सांसद-विधायक स्थानीय अदालत ने सीतापुर जेल प्रशासन को देर रात पत्र भेजकर खान की रिहाई की मांग की थी।

आजम खान भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनका जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर सुरंग का एक हिस्सा गिरा, तीन मज़दूर निकाले गए, 10 अब भी फंसे

बनिहाल/जम्मू/भाषा: जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से कम से कम 13 मजदूर फंस गए, जिनमें से तीन को बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह घटना बृहस्पतिवार देर रात की है और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बचाए गए तीन मजदूरों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना में कई मशीनें और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘बृहस्पतिवार को रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर रामबन में खूनी नाले के समीप राजमार्ग पर टी3 की सुरंग ढह गयी, जिससे वहां काम कर रहे सरला कंपनी के 11-12 मजदूर फंस गए।’’

उन्होंने बताया कि बचाव अभियान आधी रात को शुरू हुआ और यह अभी जारी है। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए पत्थर तोड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीन घायलों में से एक को जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन और रामसू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने की घटना को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं डीसी मस्सरतुल इस्लाम के लगातार संपर्क में हूं। मलबे में करीब 10 मजदूर फंसे हुए हैं। दो अन्य को बचा लिया गया और उन्हें चोटें आयी हैं तथा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। नागरिक प्रशासन और पुलिस प्राधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं।’’

अधिकारियों ने बताया कि सुरंग में फंसे लोगों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी जादव रॉय (23), गौतम रॉय (22), सुधीर रॉय (31), दीपक रॉय (33) और असम के परिमल रॉय (38), शिवा चौहान (26), नेपाल के नवराज चौधरी (26) और कुशी राम (25) तथा जम्मू कश्मीर निवासी मुजफ्फर (38) और इसरत (30) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में झारखंड के विष्णु गोला (33) और जम्मू कश्मीर के आमीन (26) शामिल हैं। ये सभी मजदूर सुरंग का ऑडिट करने वाली कंपनी के थे।

रामबन के उपायुक्त मस्सरतुल इस्लाम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा उप पुलिस महानिरीक्षक के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं तथा बचाव अभियान पर नजर रख रहे हैं।

सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ नया मामला दर्ज किया, कई जगह छापे मारे

नयी दिल्ली/भाषा: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे प्राथमिकी में बदल दिया गया है।

यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली, पटना और गोपालगंज में 16 स्थानों पर तलाशी ली।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। भादसं की धारा 120-बी आपराधिक षडयंत्र से जुड़ी है।

ऐसा आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के 2008 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले में यादव परिवार को कई संपत्तियां दी गयी, जो प्रमुख स्थानों पर थीं। यह नया मामला तब दर्ज किया गया है जब हफ्तों पहले यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले में रांची में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।

राष्ट्रीय जनता दल ने सीबीआई पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘‘तोता है, तोतों का क्या।’’ गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान सीबीआई को राजनीतिक आकाओं का ‘‘तोता’’ कहा था।

पेगासस मामला : न्यायालय ने जांच रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा बढ़ाई

नयी दिल्ली/भाषा: उच्चतम न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच की खातिर उसके द्वारा नियुक्त तकनीकी एवं पर्यवेक्षी समितियों के लिए रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इजराइली स्पाईवेयर को लेकर 29 ‘प्रभावित’ मोबाइल फोन की जांच की जा रही है और यह प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी कर ली जानी चाहिए।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी समिति स्पाइवेयर के लिए प्रभावित मोबाइल फोन की जांच कर रही है और उसने पत्रकारों समेत कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।

पीठ ने कहा कि ‘प्रभावित उपकरणों’ की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। उसने कहा कि तकनीकी समिति की जांच मई के अंत तक पूरी की जा सकती है और फिर पर्यवेक्षी न्यायाधीश पीठ के विचार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

न्यायमूर्ति रमण ने कहा, “तकनीकी समिति द्वारा प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी कर पर्यवेक्षी न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद पर्यवेक्षी न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करें।” शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2021 में इजरायली स्पाइवेयर के कथित उपयोग की जांच के आदेश दिए थे।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने दावा किया था कि पेगासस स्पाइवेयर के जरिये कथित निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल थे।

शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूलों से मौजूदा सत्र में डेढ़ लाख पौधे लगाने को कहा

नयी दिल्ली/भाषा: शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों से कहा है कि वे अकादमिक सत्र 2022-23 के दौरान अपने ईको-क्लब सदस्यों के जरिये कम से कम डेढ़ लाख पौधे लगाएं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डीओई ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मचारियों से इस अभियान में हिस्सा लेने और छात्रों के साथ मिलकर नियमित तौर पर पौधों की देखभाल करने को भी कहा है।

स्कूलों को भेजे गए पत्र में डीओई ने कहा, “दिल्ली के सभी स्कूलों में ईको-क्लब सदस्यों के माध्यम से अकादमिक सत्र 2022-23 के दौरान डेढ़ लाख पौधे लगाए जाएं, जिसमें 40 हजार पेड़ और 1.1 लाख झाड़ी शामिल हैं।”

पत्र में कहा गया है, “सभी स्कूलों द्वारा खुली जगहों पर पौधारोपण का 50 प्रतिशत लक्ष्य 15 अगस्त तक हासिल कर लिया जाना चाहिए। वन विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी भी नर्सरी से सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक मुफ्त में पौधे ले सकते हैं।”

निदेशालय ने मौजूदा सत्र में हर स्कूल के लिए कम से कम सौ पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

सीबीआई ने आम्रपाली पर 230 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

नयी दिल्ली/भाषा: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेज़र वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।

प्राथमिकी के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए ऋण की मंजूरी दी थी। कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि "इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।"

आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर आपूर्ति नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय में शिकायत की थी।

आम्रपाली डेवलपर्स का 42,000 फ्लैट विकसित करने और बेचने का वादा था। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) एवं धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

दैनिक भुगतान में देरी के कारण स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे पर रोकी गईं

नयी दिल्ली/भाषा: स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए रोकी गईं क्योंकि एअरलाइन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को किए जाने वाले दैनिक भुगतान में देरी हो रही थी।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। एअरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण दैनिक भुगतान में देरी हुई और उड़ानें अब सामान्य रूप से चल रही हैं।

एएआई ने 2020 में स्पाइसजेट को ‘कैश एंड कैरी’ के आधार पर रखा था क्योंकि वाहक अपने पिछले बकाया को चुकाने में असमर्थ था।

‘कैश एंड कैरी’ प्रारूप के तहत एअरलाइन को उड़ानें संचालित करने के लिए नौवहन, लैंडिंग, पार्किंग और अन्य विभिन्न शुल्कों का दैनिक भुगतान एएआई को करना पड़ता है।

शुक्रवार की घटना के बारे में पूछे जाने पर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, "तकनीकी खराबी के कारण, स्वचालित दैनिक भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो सकी।"

प्रवक्ता ने कहा, "यह एएआई को मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, जिसे इस मुद्दे से अवगत कराया गया है। स्पाइसजेट का उड़ान परिचालन अब सामान्य रूप से जारी है।"

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई टली

प्रयागराज/भाषा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई छह जुलाई तक के लिए टाल दी। वाराणसी के अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय की

उल्लेखनीय है कि मूल वाद वर्ष 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर किया गया था, जिसमें वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, वहां प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई थी।

वाराणसी की अदालत ने आठ अप्रैल, 2021 को पांच सदस्यीय समिति गठित कर सदियों पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का समग्र भौतिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने आठ अप्रैल के इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी कि वाराणसी की अदालत का यह आदेश अवैध और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। याचिका में कहा गया कि वाराणसी की अदालत में यह विवाद सुनवाई योग्य है या नहीं, यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

रोड रेज मामले में सिद्धू ने पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण किया

पटियाला/भाषा: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को यहां एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

नवतेज सिंह चीमा सहित पार्टी के कुछ नेता उनके साथ घर से जिला अदालत तक गए। यह अदालत कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष के आवास के पास स्थित है।

चीमा सिद्धू को एसयूवी से अदालत तक ले गए। शुक्रवार की सुबह कुछ समर्थक सिद्धू के आवास पर पहुंचे थे।

पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने बृहस्पतिवार रात पार्टी समर्थकों को एक संदेश में कहा था कि सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे। उन्होंने उनसे सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का आग्रह किया था।

कोलकाता: नया बाजार में आग लगने से कई दुकानें खाक

कोलकाता/भाषा: पश्चिम बंगाल के मध्य कोलकाता स्थित नया बाजार में शुक्रवार तड़के आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं।

हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि तड़के करीब तीन बजे दुकानों में आग लगी।

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचे पांच दमकल वाहनों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारी ने कहा, '' ऐसा जान पड़ता है कि एक कपड़े की दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके बाद आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया।

फोरेंसिक जांच के बाद आग लगने के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।'' उन्होंने कहा कि आग से प्रभावित दुकानें इमारत के भूतल पर थी जबकि पहली मंजिल पर कुछ परिवार रह रहे थे। अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों ने पूरी इमारत को खाली करा लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी दिवानी वाद वाराणसी जिला न्यायालय को स्थानांतरित किया

नयी दिल्ली/भाषा: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर दिवानी वाद की सुनवाई वाराणसी के दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पास से जिला न्यायाधीश (वाराणसी) को स्थानांतरित कर दी।

न्यायालय ने कहा कि मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए बेहतर होगा कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इसे देखे।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत, मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर पहले फैसला करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि संसद के एक कानून के अनुसार निषेध संबंधी वाद पर दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की तरफ से कागजात के हस्तांतरण के बाद फैसला किया जाना चाहिये।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 मई के उसके पिछले अंतरिम आदेश में उस क्षेत्र की सुरक्षा का निर्देश दिया गया हैं जहां 'शिवलिंग' पाया गया है। अदालत ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद परिसर में 'नमाज' अदा करने की अनुमति तब तक लागू रहेगी जब तक कि जिला न्यायाधीश वाद पर कोई फैसला नहीं ले लेते।

इसके बाद संबंधित पक्षों को उच्च न्यायालय का रुख करने के लिये आठ सप्ताह का समय दिया जाएगा। पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को विवाद में शामिल पक्षों के साथ परामर्श कर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए 'वजू' की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

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