यूपी में गोवध संरक्षण कानून का इस्तेमाल निर्दोषों के ख़िलाफ़: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में गोवध संरक्षण कानून के दुरुपयोग व बेसहारा जानवरों की देखभाल की स्थिति पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि मांस बरामद होने पर उसकी फारेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गो मांस कह दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस आरोप में जेल भेज दिया जाता है जो शायद उसने किया ही नहीं है।
कोर्ट ने छुट्टा जानवरों की देखभाल की स्थिति पर कहा कि प्रदेश में गोवध अधिनियम को सही भावना के साथ लागू करने की आवश्यकता है। गोवध कानून के तहत जेल में बंद रामू उर्फ रहीमुद्दीन के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह टिप्पणी की।
क्या कहा अदालत ने?
अदालत ने कहा, ‘निर्दोष लोगों के खिलाफ इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद होता है तो फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बिना उसे गोमांस करार दे दिया जाता है। अधिकतर मामलों में बरामद मांस को जांच के लिए लैब नहीं भेजा जाता। इस दौरान आरोपी को उस अपराध के लिए जेल में जाना होता है, जो उसने नहीं किया होता और जिसमें सात साल तक की सजा है और इस पर विचार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। जब भी कोई मांस बरामद होता है, उसका कोई रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता और किसी को पता नहीं होता कि बरामदगी के बाद उसे कहां ले जाया जाएगा।’
कोर्ट ने कहा, 'गो संरक्षण गृह और गोशाला बूढ़े और दूध न देने वाले पशुओं को नहीं लेते हैं। इनके मालिक भी इनको खिला पाने में सक्षम नहीं है। वह पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के डर से इनको किसी दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते हैं। लिहाजा दूध न देने वाले जानवरों को खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और वे किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे छुट्टा जानवर चाहे सड़क पर हों या खेत में, समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इनको गो संरक्षण गृह या अपने मालिकों के घर रखे जाने के लिए कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है।'
उत्तर प्रदेश में कड़े कानून
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध संरक्षण कानून को कड़ा कर दिया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए अध्यादेश का सहारा लिया है। इसी साल की शुरुआत में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दी थी।
इसके तहत पहली बार अपराध के लिए व्यक्ति को एक लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ एक से सात साल की कठोर सजा दी जा सकती है। वहीं, दूसरी बार अपराध करने पर व्यक्ति को पांच लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती है।
नए अधिनियम के तहत गायों और अन्य गोजातीय पशुओं के अवैध परिवहन के मामले में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक पर आरोप लगाया जाएगा। वाहन के मालिक से एक वर्ष की अवधि अथवा गाय या गोजातीय पशु को छोड़ने (जो भी पहले हो) तक पकड़ी गई गायों के रखरखाव पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून, 1955, छह जनवरी 1956 को प्रदेश में लागू हुआ था। वर्ष 1956 में इसकी नियमावली बनी। वर्ष 1958, 1961, 1979 एवं 2002 में कानून में संशोधन किए गए तथा नियमावली का 1964 व 1979 में संशोधन हुआ। लेकिन कानून में कुछ शिथिलताएं बनी रहीं। प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में अवैध गोवध एवं गोवंशीय पशुओं के अनियमित परिवहन की शिकायतें प्राप्त होती रहीं हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार इस साल कड़ा कानून लेकर आई।
गोकशी के मामलों में सबसे ज़्यादा लोगों पर एनएसए
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में इस साल अगस्त तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किए गए 139 में से 76 यानी आधे से अधिक लोगों पर गोहत्या के आरोप लगे हैं।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब प्रशासन को लगता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और क़ानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।
इसके तहत उसे बारह महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि तीन महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है।
गोहत्या के मामलों में इतनी बड़ी संख्या में एनएसए के तहत कार्रवाई के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी का कहना था कि गोहत्या कानून में सख्ती की वजह से ऐसा हुआ है और ज्यादातर मामलों को हाईकोर्ट ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है।
हालांकि अब हाईकोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद से प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
एनएसए के अलावा इस साल 26 अगस्त तक यूपी गोहत्या संरक्षण कानून के तहत 1,716 मामले दर्ज किए गए हैं और 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आंकड़ों से पता चलता है आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में असफल रहने पर पुलिस ने 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
(समाचार एजेंसी इनपुट के साथ)
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