सुप्रीम कोर्ट ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आधार की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया

13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से जोड़ने के सरकार के निर्णय को तब तक के लिए टाल दिया है जब तक इसपर आखिरी निर्णय नहीं लिया जाता I इस निर्णय से उन लोगों ने राहत की साँस ली है, जो आधार प्रोजेक्ट को लोगों निजता और सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं I पर धारा 7 पर कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है I इस धारा के तहत केंद्र और राज्य सरकार को ये अधिकार मिलता है कि वह आधार को एक प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल कर सके, जिसके तहत ही लोग जनकल्याण स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं I कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय में 6 स्कीमों जिसमें PDS, LPG सब्सिडी और प्रधान मंत्री जन धन योजना शामिल हैं, के लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया था I
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया में ‘Rethink Adhaar’ ने इस निर्णय में जनकल्याण स्कीमों को इससे बाहर रखने पर सवाल उठाये हैं I अपनी प्रेस रिलीज़ में उन्होने कहा है कि वह धारा 7 के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को भी अंतरिम राहत दिलवाने की कोशिश करेंगे I समझा जा सकता है कि ये आपत्ति क्यों जताई जा रही है I इस बात के कई सबूत पाए गए हैं, कि किस तरह बायोमेट्रिक्स पूरी तरह नाकामयाब हो सकता है और इसके कितने भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं I दिसंबर 2017 में राईट टू फ़ूड कैंपेन ने आधार कार्ड के न होने की वजह से कई सारी मौतों के केस दर्ज़ किये थे I इन मौतों में 11 साल की संतोषी से लेकर 64 साल की प्रेमानी कुंवर शामिल है I
जो बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चौंकाने वाला बनाती है वह यह है कि आधार के खिलाफ जो तर्क रखे गए उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बायोमेट्रिक्स को बेवक़ूफ़ बनाया जा सकता है I श्याम दीवान ने इससे पहले कोर्ट में कहा था कि FALSE POSITIVE और FALSE NEGATIVE दोनों को प्राप्त किया जा सकता है I उन्होंने कोर्ट में ये भी तर्क दिया कि आधार से पहले भी MGNREGA, PDS और LPG स्कीमों में भी deduplication हुआ था I
14 मार्च को सीनियर काउंसल के वी विस्वनाथान ने अपने तर्क रखने के दौरान इकोनोमिक सर्वे ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झारखण्ड और राजस्थान में exclusive rate 49% और 37% थी I उन्होंने आगे कहा कि राज्य आधार और जनकल्याणकारी स्कीमों के बीच में संपर्क स्थापित नहीं कर पाया है I सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन ये माना था कि अटार्नी जनरल का ये तर्क कि धारा 7 जिसके अंतर्गत जो भी स्कीम आती हैं, उनसे अंतरिम निर्णय पर असर नहीं पड़ना चाहिए I अटार्नी जनरल ने कोर्ट को बताया था कि सरकार आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाने का सोच रही है I पर सवाल ये है कि सरकार जनकल्याणकारी स्कीमों पर पीछे हटने के लिए तैयार क्यों नहीं है ?
एक जवाब ये हो सकता है कि धारा 7 का दायरा न बढ़ाने के पीछे सरकार को ये डर है कि इससे आधार का खोखलापन सामने आ जायेगा I एक बात ये हो सकती है कि आधार इन स्कीमों से फायदा, जिन्हें हो रहा है वो दिखाई नहीं देते I उन्हें भारत की “सुपर पॉवर” वाली कहानी में भुला दिया जाता है I या फिर ये कहा जाए कि गरीबों को दबाया जाना चाहिए , क्योंकि सामाजिक कारणों से ही अपराध होते हैं , इसी लिए गरीब संभावित अपराधी हैं I
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