सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी (पीओए) कानून में किया परिवर्तन लेकिन, केंद्र इस पर चुप क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अग्रिम जमानत की व्यवस्था की है जो अधिनियम की धारा 18 के खिलाफ है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और जस्टिस यु.यु. ललित की एक पीठ ने डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन राज्य के एक मामलें में टिपण्णी करते हुए कहा गया है कि, "जब तक अग्रिम जमानत इस्तेमाल वास्तविक मामलों तक सीमित नहीं होगा और ऐसे मामलों में जहां पहले से कोई भी प्रथम द्रष्टयता सबूत मौजूद नहीं है अगर उन्हें जेल में डाला जाता है तो, वहां निर्दोष नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।"
सर्वोच्च न्यायालय ने अत्याचार अधिनियम के तहत दायर किए गए मामलों के संबंध में निर्देश दिए कि – अब एक सरकारी नौकर 'नियुक्ति प्राधिकारी' द्वारा स्वीकृत 'अनुमोदन' के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि 'गैर-सरकारी नौकर की गिरफ्तारी' के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा अनुमोदन की आवश्यक होगी। इसके अलावा, निर्णय में कहा गया कि 'निर्दोष' आरोपी के किसी भी गलत निहितार्थ से बचने के लिए, एक प्रारंभिक जांच संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीएसपी) द्वारा की जा सकती है।
कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कानून को कमजोर करने में सरकार की भूमिका है। "अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि, अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश नहीं हुए, और न ही सॉलिसिटर जनरल। केवल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल औपचारिकता के तौर पर अदालत में गए थे, "सुरजेवाला को यह कहते हुए उद्धृत किया गया।
हालांकि अधिनियम 1989 में लागू हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से यह केवल मार्च 1 995 में देश में छह साल के बाद शुरू हुआ था। इस अधिनियम के बावजूद, सभी राज्यों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, 2016 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध और अत्याचार 2015 में 38,670 से बढ़कर 2016 में 40,801 हो गयी, जबकि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार 2015 में 6,276 से बढ़कर 2016 में 6,568 हो गयी है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों की भारी संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद, ज्यादातर मामले या तो पुलिस स्टेशनों या अदालतों में लंबित हैं।
अकेले 2016 में, एससी समुदाय के खिलाफ अपराध के 56,299 मामलों में जो जांच की जा रही थी (पिछले वर्षों से लंबित मामलों सहित) पुलिस ने केवल 31,042 मामलों में चार्जशीट दर्ज की थी। एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध के मामले में, 9,096 मामलों में से, केवल 5,277 मामलों में चार्जशीट उस वर्ष दायर की गई थी। इस प्रकार, जबकि इस अधिनियम का उद्देश्य, एक त्वरित और प्रभावशाली जांच के सख्त कार्यान्वयन से बचा हुआ है और उसे ठीक से धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कानून में संसोधन वंचित तबकों को न्याय नहीं दिला पायेगा।
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