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सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनों पर एसओपी तैयार करने के लिए समिति बनाई

एससीबीए ने अपने सभी सदस्यों से स्थगन का आग्रह करने के वैध आधारों के संबंध में दो जनवरी, 2024 तक उनके सुझाव साझा करने को कहा है।
Court
Photo: PTI

उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाहियों के स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के वास्ते न्यायाधीशों की एक समिति बनाई है।

समिति ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने स्थगन पर्चियों के वितरण की प्रक्रिया समाप्त करने के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा जारी परिपत्रों को लेकर चिंता जताई थी।

शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया को समाप्त करने के संबंध में पांच दिसंबर और 22 दिसंबर को दो परिपत्र जारी किए थे।

एससीबीए ने अपने सभी सदस्यों से स्थगन का आग्रह करने के वैध आधारों के संबंध में दो जनवरी, 2024 तक उनके सुझाव साझा करने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पहले वकीलों से आग्रह किया था कि नये मामलों में स्थगन का अनुरोध न करें। उन्होंने कहा था कि वह नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय ‘तारीख पे तारीख’ देने वाली अदालत बन जाए, क्योंकि इस तरह के स्थगन नागरिकों का भरोसा तोड़ देते हैं।
 

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