खोरी गांव विस्थापन संकट : घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू, निवासियों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन

फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने बृहस्पतिवार को घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ़ बृहस्पतिवार को ही गांव को तोड़ने के फैसले के खिलाफ़ खोरी गांव से प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे 5000-6000 लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था। हालांकि बाद में सबको रिहा कर दिया गया। खोरी गांव को 6 हफ्ते के अन्दर-अन्दर तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को सुनाया, जिसमें 10000 से भी ज्यादा परिवार व लगभग 1 लाख 40 हज़ार लोग दशकों से रह रहे थे। गरीब तबके से वास्ता रखने वाले यहां के लोग तब से ही लगातर इस फ़ैसले के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं।
निगमायुक्त डा. गरिमा मित्तल ने बताया कि 19 जुलाई तक उन्हें उच्चतम न्यायालय में तोडफ़ोड़ की सूची पेश करनी है और प्रशासन उससे पूर्व ही यहां अवैध निर्माण हटा देगा। उन्होंने बताया कि लोगों ने उनसे आज का दिन मांगा था जो उन्हें दिया गया और कुछ मकानों को तोडा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद भी की जा रही है और उन्हें यहां से हटने के लिए वाहन इत्यादि की व्यवस्था भी की जा रही है।
खोरी मजदूर आवास संघर्ष समिति ने दावा किया कि "हर रोज गांव के लोगों को पुलिस उठा कर पुलिस स्टेशन में ले जा कर पीटती है और अनगिनत मुकद्दमों में फंसा रही है। गांव के लोगों का पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की सप्लाई एकदम बंद कर दी गई है। इस तरह बिल्कुल अमानवीय व्यवहार प्रशासन की तरफ से बढ़ रहा है। गांव में बहुत मौतें सिर्फ पानी न मिलने की वजह से हुई हैं। ये सब के चलते 10 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है।"
बयाना में समिति ने कहा है "इतनी बढ़ी संख्या में लोगों को बेघर करने के लिए ये दलील दी जा रही है कि यह वन विभाग के अधिकार के अंदर आ रही अरावली की जमीन है, जिसपर इन लोगों की अवैध रिहायश है। जबकि इसके साथ ही 400 एकड़ जमीन रामदेव को दी जा रही है, बक्सवाहा जंगल में हीरा खदान के लिए 2 लाख पेड़ काटने का फैसला लिया जा रहा है। इसके अलावा कई और भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो हमारे देश के लोगों और पर्यावरण को ताक पर रखते हुए, साम्राज्यवादी बाहरी कंपनियों को देश के संसाधन और संपदा लुटाने वाले हैं। दूसरी तरफ इस देश के लोगों से ही यहां की जमीन पर रहने का अधिकार छीना जा रहा है। क्या यही न्याय है? यही देश का विकास है? अगर ये न्याय नहीं है तो इसके खिलाफ़ इकट्ठा हो रहे लोग कैसे ग़लत हैं?"
खोरी गांव आवास संघर्ष समिति की मांगे इस प्रकार हैं-
1.देश की जमीन बाहरी कंपनियों को बेचने के बजाय वहां के लोगों को उस पर रहने का अधिकार दिया जाए।
2. खोरी को तोड़ने के फ़ैसले पर विचार करके लोगों के पक्ष में फैसला वापिस लिया जाए।
3. तोड़े गए घरों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और इस दौरान लोगों के आत्महत्या किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी जाए।
4. तुरंत खोरी में अमानवीय तरह से बन्द कि गई बिजली, पानी और बुनियादी चीजों को सप्लाई बहाल किया जाए।
5. 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) को "वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।" ऐसा करने के लिए, नागरिक निकाय को छह सप्ताह का समय दिया गया था।
खोरी गांव के निवासी, जिनमें से अधिकांश पिछले 20 से 25 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनपर सीधा हमला किया जा रहा है। महामारी और भीषण गर्मी में उन्हें बेघर किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां रहने वाले मज़दूर परिवार माहमारी के कारण एक साल से अधिक से लगे प्रतिबंधो की वजह से पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है।
पिछले हफ्ते, 30 जून को निवासियों ने बेदखली के विरोध में एक महापंचायत बुलाई थी, जिन्हें फरीदाबाद पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोक दिया था। जब इसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया तो पुलिस ने उनपर बर्बर लाठी चार्च कर दिया था।
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