कोविड के चलते हुई मौत, तो PMJJBY के तहत 2 लाख रुपये के बीमा का ऐसे करें दावा

भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। 6 मई तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 14 लाख 91 हज़ार 598 हो गई है। वहीं अब तक 2 लाख 34 हज़ार 83 लोग अपनी जान गवा चुके हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 36 लाख 45 हज़ार 164 हो गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों के नॉमिनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 2-2 लाख का क्लेम मिलेगा। इस लेख में हम आपको यह बताएंगे कि इन दोनों योजनाओं में से किस योजना में कोरोना के कारण मृत्यु होने पर कैसे क्लेम किया जा सकता है।
अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो आप केवल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत क्लेम कर सकते है जिसके तहत नॉमिनी को दो लाख रुपये मिल सकते हैं |
PMJJBY योजना देश में वर्ष 2015 से लागू है, इस योजना में 18 से 50 आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को सम्मिलित किया जाता है, योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक तौर पर रुपये 330 का प्रीमियम भुगतान करना होता है| यदि आपके परिवार के किसी सदस्य या परिचित की मृत्यु कोरोना या अन्य किसी कारणवश हुई हो और वो उक्त योजना के अंतर्गत बीमित है तो उनके नॉमिनी/उत्तराधिकारी क्लेम के लिए आवेदन कर सकते है |
योजना का विवरण
भूल जाइए दावे से जुड़ी सारी चिंताएं, के नारे के साथ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन दोनों जन बीमा योजनायों का आरंभ 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था ताकि कम प्रीमयम पर जनता को योजना का लाभ मिल सके|
बता दें कि इस योजना में एक वर्ष के लिए बीमा कवर दिया जाता है, PMJJBY एक वार्षिक टर्म पॉलिसी है जिसमें बीमा कवर की गणना 1 जून से 31 मई के बीच होती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई हो उसका वित्त वर्ष 2020-21 में इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरा होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति का नॉमिनी बीमा कवर के लिए दावा कर सकता है।
PMJJBY में बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत होने पर उसे बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब इसमें कोविड से हुई
मौत भी शामिल है, PMJJBY में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा कवर का दावा बीमा खरीदे जाने के कम से कम 45 दिन बाद ही स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति की मौत किसी दुर्घटना में होती है तो ये शर्त मायने नहीं रखती।
लेकिन यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक में खाते है तो उस को केवल एक ही खाते पर यह सुविधा मिलेगी, बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना में यह कवर एक वर्ष के लिए है जिसको प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जीवन बीमा कंपनियां आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों से संबद्ध करके योजना की शर्तों पर सेवा प्रदान करती हैं| सभी सहभागी बैंक इन बीमा कंपनियों से सम्बन्ध बनाने के लिए स्वतंत्र है|
क्या कोरोना से मृत्यु होने पर PMJJBY के साथ-साथ PMSBY के तहत भी क्लेम मिल सकता है ?
सोशल मीडिया पर जो मैसेज प्रसारित हो रहा है और साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के साथ-साथ कोरोना से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत भी बीमा क्लेम किया जा सकता है, ये सही नहीं है। यहां बताते चले कि सिर्फ PMJJBY योजना के तहत ही कोरोना से हुई मौत पर क्लेम मिल सकता है। जबकि, PMSBY के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर ही भुगतान किया जाता है।
Claim: Kins of those who died of COVID-19 can claim insurance under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)#PIBFactCheck: PMSBY doesn't cover COVID related deaths, while PMJJBY covers COVID deaths with certain conditions. pic.twitter.com/3g9AS4dVTe
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 25, 2020
इन दोनों बीमा योजनाओं का कवर पीरियड 1 जून से 31 मई होता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। प्रीमियम की रकम सीधे लाभार्थी के खाते से हर वर्ष काटी जाती है। इसलिए यदि आपने यह बीमा योजना ली है, तो आपके बैंक खाते में बैलेंस होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम लिए जाने के समय पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता है। PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना में नॉमिनी किस तरह करें क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की आधिकारिक वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in/ पर दी गयी जानकारी के अनुसार क्लेम लेने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि जिनकी मृत्यु कोरोना या अन्य किसी भी कारण से हुई है उन्होंने इस योजना में एनरोल किया था या नहीं, जैसे कि वित्त वर्ष 2020-21 यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का बैंक स्टेटमेंट देखना होगा, अगर उसके अकाउंट से 330 रुपए कटे हैं तो इसका मतलब उसने इस स्कीम के लिए एनरोल किया है, इसमें ऑटो डेबिट का भी विकल्प होता है, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उसे उस बैंक में जाना होगा जहां उसका अकाउंट है और वहां डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा साथ में दावा फॉर्म और अदायगी रसीद भी जमा करनी होती है. इसके अलावा नॉमिनी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, पॉलिसी होल्डर के अकाउंट डिटेल्स जैसी जानकारी जमा करनी होती है|
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की आधिकारिक वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in/ पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 10.27 करोड़ खाताधारकों ने अपने आप को एनरोल किया हैं, वेबसाइट पर यह जानकारी भी गयी है कि 31 मार्च तक कुल 2.5 लाख लोगों ने क्लेम के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 2.34 लाख लोगों को क्लेम की राशि का भुगतान दिया गया है| अब जब कोरोना के कारण बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है ऐसे में सरकार को क्लेम की प्रक्रिया को और ज्यादा लचीला बनाने की तरफ ध्यान देने के साथ-साथ क्लेम के रूप में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाना चाहिए|
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