प्रमोशन में आरक्षण : फैसले के बाद भी मसले का अंत नहीं

अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) से संबंधित सरकारी नौकरियों के प्रोमोशन के मसले पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, कुरियन जोसफ, संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक बेंच ने एकमत से फैसला किया। अभी तक एससी और एसटी के सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन के लिए साल 2006 में एम नागराज बनाम भारत सरकार के केस से निकले फैसले का संदर्भ लिया जाता था। जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रोमोशन में आरक्षण पाने के लिए चार शर्तें लगाई गयी थी:-
- पिछड़ापन
- उन आंकड़ों की जरूरत जिनसे यह पता चल पाए कि सरकारी नौकरी में एससी-एसटी की भागीदारी कम है।
- क्रीमी लेयर के आधार पर पात्र योग्य लोगों का निर्धारण।
- अनुच्छेद 335 के आधार पर प्रशासनिक कार्यकुशलता।
इन शर्तों के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। लेकिन ऐसी शर्तों से दिए गए अधिकांश मामले कोर्ट में लंबित हो जाते थे। केंद्र सरकार भी इससे परेशान थी। इसलिए कई कर्मचारी संगठन और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका दायर की।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे एक मान्यता के तौर पर स्वीकार किया जाता है कि एससी/एसटी समुदाय पिछड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे अछूत जैसी प्रथाएं जुडी हुई हैं और यह समुदाय सामाजिक तौर पर बहुत अधिक पिछड़ा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एससी-एसटी को सरकारी नौकरी में प्रोमोशन के लिए आरक्षण देने के लिए पिछड़ेपन को साबित करने के आधार को खारिज कर दिया है। अब प्रमोशन में आरक्षण के लिए नागराज द्वारा बताई गयी केवल तीन शर्तों के आधार पर फैसला किया जाएगा। यह आधार है क्रीमी लेयर, प्रशासनिक कार्यकुशलता और नौकरी में प्रतिनिधित्व।
इस फैसले के बाद एससी/एसटी पिछड़ें तो हैं और इनके प्रोमोशन के लिए इन समुदायों के भीतर क्रीमी लेयर का निर्धारण करना भी जरूरी हो गया है। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए नए नियम बनाने की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीमी लेयर के लिए चला आ रहा नियम अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है, पहली बार इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू करने की बात की जा रही है। इसके लिए कोर्ट या सरकार कोई भी नियम बना सकता है। लेकिन क्रीमी लेयर का यह नियम पिछड़े हुए तबके के भीतर अगड़े और पिछड़े का बंटवारा करेगा। साथ में सरकारी नौकरी में काडर के आधार पर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधत्व और प्रशासनिक कार्यकुशलता का निर्धरण करना भी मुश्किल काम है। इस वजह से कई कानून सलाहकरों का मानना है कि इस फैसले की वजह से भी कई स्थितियां स्पष्ट तो हुई हैं लेकिन अभी भी किसी को प्रोमोशन देने के नियम अस्पष्ट हैं। इस वजह से अभी भी प्रोमोशन में आरक्षण से जुड़े कई मामलें कोर्ट में सुनवाई के लिए आएंगे।
अंततः सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी नौकरी में प्रोमोशन में आरक्षण के मसले पर एक कदम आगे तो जाता है लेकिन इस मसले से जुड़े विवादों का पूरी तरह अंत नहीं करता है।
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