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मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक मांगी रिपोर्ट

सीबीआई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचीं निवेदिता झा ने आरोप लगाया कि एजेंसी गुनाहगारों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर रही है।
सांकेतिक तस्वीर

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह दुष्कर्म और हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच पूरी कर अदालत की अवकाश पीठ के समक्ष 3 जून को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए।

मामले में सीबीआई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचीं निवेदिता झा ने आरोप लगाया कि एजेंसी गुनाहगारों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर रही है।

सुनवाई के दौरान झा के वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई जानबूझकर जांच की गति को धीमा कर रही है, मुकदमा शुरू हुए तीन महीने बीत गए लेकिन सीबीआई अभी भी मामले को स्पष्ट नहीं कर पाई है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, "अदालत में सीबीआई के जवाब के परिप्रेक्ष्य में आप किस प्रकार का आदेश चाहते हैं?"

सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच के दौरान एजेंसी को पता चला है कि 11 लड़कियों की संभवत: हत्या कर दी गई है और 35 बच्चियों के समान नाम थे।

एजेंसी ने बीते सप्ताह हलफनामे के जरिए शीर्ष अदालत को बताया था कि वह मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बारे में जांच कर रही है और उसने आश्रयगृह से बचाई गई एक बच्ची से मिली जानकारी के आधार पर कथित हत्याओं के बारे में प्रगति की है।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में बताया, "जांच अधिकारी और निमहंस (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरो-साइंसेज) की टीम की ओर से रिकार्ड किए गए पीड़िताओं के बयान के अनुसार, आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या की बात सामने आई है।"

सीबीआई ने कहा, "इन लड़कियों के शरीर के अवशेष और उनके लोकेशन को सत्यापित कर लिया गया है। स्थिति रिपोर्ट में शीर्ष अदालत को इसकी जानकारी दे दी गई है।"

एजेंसी ने अदालत से कहा, "एक आरोपी गुड्ड पटेल सीबीआई को दफनाने वाली जगह पर ले गया..जहां खुदाई के बाद हड्डियों के कई अवशेष मिले।"

यह बताते हुए कि जांच जारी है, एजेंसी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि हत्या के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सीबीआई ने कहा कि मामले में जल्द ही पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

राजद और माले ने की नीतीश सरकार की बर्ख़ास्तगी की मांग

इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा की अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो मुजफ्फरपुर बालिका आवास गृह कांड में माफ़ी मांगनी चाहिए।

उन्होंने नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए ट्वीट किया, “हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड में नीतीश सरकार की पूर्ण संलिप्तता पाए जाने के बाद इस अनैतिक एवं व्यभिचारी नीतियों और कुछेक दुराचारी मंत्रियों से युक्त सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे तभी बिहार की माताएं और बहन-बेटी सुरक्षित रह सकेंगी।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये भी कहा की इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा और भी कई लोग शामिल है। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कई मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी भी इस मामले में जुड़े हुए हैं।

भाकपा माले ने भी नीतीश पर निशाना साधा है। माले का कहना है कि नीतीश कुमार को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है।  

भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन और ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर राष्ट्रपति  से संज्ञान लेने व नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की।

आपको बता दें कि बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला प्रकाश में आया था।

यह केस पहले पुलिस के पास था लेकिन बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया, और सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

शीर्ष अदालत ने फरवरी में दिल्ली के साकेत जिला न्यायालय परिसर में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अदालत में मामले को बिहार से स्थानांतरित कर दिया था।

(समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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