मनरेगा में 99 प्रतिशत मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ

मनरेगा के अंतर्गत शामिल मज़दूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के संघ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईएजीए) संघर्ष मोर्चा ने बताया कि इस योजना के तहत अप्रैल 2018 में 99 प्रतिशत मज़दूरी नहीं मिल पाई है।
इसके कार्यान्वयन के बाद से ही एमजीएनआरईजीए (मनरेगा) योजना के तहत देरी से भुगतान और कम मज़दूरी बड़ी समस्या रही थी। मौजूदा वेतन दर, मज़दूरी भुगतान में देरी, वे राज्य जो कि समय पर काम पूरा करने में असमर्थ हैं आदि को लेकर चिंता सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) नामक एक ऑडिट में उजागर की गई थी जो वर्ष 2017 में किया गया था।
इस ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2015-16, 2014-15 और 2013-14 में मात्र 44 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 50 प्रतिशत मज़दूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा था।
संघर्ष मोर्चा के अनुसार "स्थिर मज़दूरी की दर एकमात्र चौंकाने वाला नहीं है जिसे मनरेगा के मज़दूरों को इस महीने मिला। इनमें से ज़्यादातर मज़दूरों को पिछले कुछ महीनों से उनके द्वारा किए गए काम के लिए भुगतान नहीं हो पाया है।"
नरेगा संघर्ष मोर्चा के पत्र में लिखा है,"मनरेगा मज़दूरी भुगतान के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) का 99 प्रतिशत अप्रैल 2018 में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (पीएफएमएस) को भेज दिया गया जो नहीं दिया गया। पिछले दो महीनों के एफटीओ की प्रक्रिया अभी भी की जानी है - मार्च के एफटीओ का 86 प्रतिशत और फरवरी के एफटीओ का 64 प्रतिशत।"
हालांकि केंद्र ने साल 2016 में मनरेगा वेतन भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) शुरू किया था। इस प्रणाली ने फंड पर मंत्रालय के नियंत्रण को सख़्त कर दिया।
"अब यह नियमित रूप से एफटीओ की प्रक्रिया को रोकता है। इसके अलावा एनईएफएमएस में राज्य अब भी मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि को बिना देरी किए मज़दूरों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।"
वर्ष 2017 के दौरान इस मंत्रालय ने मनरेगा फंड की कमी के कारण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के एफटीओ की प्रक्रिया को रोक दिया। अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने17 हजार करोड़ रुपए के एक पूरक मनरेगा बजट की मांग की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने मात्र 700 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी और वह भी जनवरी 2018 में।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काम करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मनरेगा में मज़दूरी की भुगतान में देरी हो रही है। इसके अलावा एफटीओ के निर्माण के बाद मज़दूरी में देरी के लिए मज़दूरों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। बाद में वित्त मंत्रालय ने मुआवजे का आंशिक भुगतान स्वीकार कर लिया।
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया, "देरी की पूरी अवधि के लिए मुआवजे का भुगतान सरकार पर भारी वित्तीय बोझ होगा। यह रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के लिए जबरन फंड की कमी को उजागर करता है।"
"जिस तरह मोदी सरकार ग़रीब ज़िलों या मज़दूरी में कमी जैसे प्रत्यक्ष उपाय के ज़रिए मनरेगा को सीमित करने में असफल रही है, इसने फंड में कमी कर के इस अधिनियम को कमज़ोर करने का काम किया है।"
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