मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को जमानत दी

चूड़ी विक्रेता तसलीम अली, 115 दिनों की जेल के बाद जल्द ही अपने परिवार के पास घर लौटेगा, उस अपराध के लिए वह कहता है कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने तसलीम अली को जमानत दे दी, जो "13 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने और दो आधार और मतदाता पहचान पत्र ले जाने" के आरोप में जेल में बंद था। सत्र अदालत ने चार सितंबर को उसकी जमानत खारिज कर दी थी।
अली उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है और उसे 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। एक दिन पहले उसने आधा दर्जन लोगों पर मारपीट करने और करीब 10,000 रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अली के खिलाफ उसी दिन शिकायत दर्ज कराई गई थी।
उसके वकील एहतेशाम हाशमी के अनुसार, न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें 50,000 रुपये का मुचलका भरने के बाद मंगलवार को जमानत दे दी। पैसा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किया गया था, क्योंकि अली और उनका परिवार आर्थिक संकट में हैं। एडवोकेट हाशमी, जो मुफ्त में केस लड़ रहे हैं, उन्होंने बारीकी से देखा है कि अली का परिवार किस दौर से गुजर रहा है। “अली को 10 सुनवाई के बाद जमानत मिल गई। हालांकि, चार लोगों को, जिन्हें कथित तौर पर उसकी पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, केवल 30 दिनों में जमानत दे दी गई, "हाशमी ने कहा, अली ने" कोई अपराध नहीं किया है और उसके धर्म के कारण उसे निशाना बनाया गया था, और बेरहमी से पीटा गया था।
रिहा होने के बाद अली को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। वकीलों के अनुसार उच्च न्यायालय में जमानत याचिका की सुनवाई विभिन्न कारणों से कम से कम नौ बार टाली जा चुकी है। अली 23 अगस्त से हिरासत में है, जमानत आदेश के रिकॉर्ड के अनुसार, "23.08.2021 को कुछ गुंडों द्वारा चूड़ियाँ बेचते समय उनके साथ दुर्व्यवहार, धमकी और हमला किया गया था। उन्होंने 23.08.2021 को 13:45 बजे पुलिस स्टेशन बाणगंगा, इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रतिवाद के रूप में आवेदक को धमकाने वाले व्यक्ति ने यह कहानी गढ़ी है कि आवेदक ने चूड़ियां बेचते समय एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया है। बाद में एक क्रॉस FIR उसी तारीख यानी 23.08.2021 को शाम 6:00 बजे दर्ज किया गया था।” अपने प्रत्युत्तर में, अधिवक्ता हाशमी ने "आवेदन के साथ दायर की गई तस्वीरों" को यह साबित करने के लिए रखा कि अली को "गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था।"
न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर जमानत दी। न्यायमूर्ति पॉल ने अपने आदेश में कहा, "आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक को मामले के निर्णय तक हिरासत में रहना चाहिए। इस न्यायालय में आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं दिखाया जा सका। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक ने व्यक्तियों / शिकायतकर्ता आदि को धमकी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तदनुसार, जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।"
केस बैकग्राउंड
तसलीम को भीड़ द्वारा पीटे जाने का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। वीडियो में, यह देखा जा सकता है कि कोई पीड़ित की शर्ट को खींच रहा है और अन्य पुरुष उसके बैग में क्या ले जा रहे हैं, यह पता लगाने के लिए चूड़ियों से भरा बैग खाली कर रहे हैं। यह पता लगाने के बाद कि बैग में केवल चूड़ियों के कई पैक हैं, पुरुष बाजार में महिलाओं को बुलाता है और उन्हें आने और जितनी चाहें उतनी चूड़ियाँ लेने के लिए कहता है। उन्होंने पीड़िता को चेतावनी दी कि वह उस क्षेत्र में वापस न आए, या उस दिन के बाद से किसी हिंदू इलाके में न दिखे।
पूरे वीडियो के दौरान अन्य लोग उसे पीटते रहे। युवक लगातार उनके हाथ जोड़ रहा है और उनसे उसे जाने देने की भीख मांग रहा है क्योंकि भीड़ उसे और उसकी धार्मिक पहचान को लेकर चिल्ला रही है। फिर पुरुषों को पैसे और उसकी आईडी कार्ड की तलाश में उसकी पैंट खींचते हुए देखा जाता है। पुरुषों में से एक को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इस तरह से मत मारो जिससे निशान या दिखाई देने वाली चोट लगे।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संवाददाताओं से कहा था कि वह आदमी खुद को हिंदू बताकर महिलाओं को चूड़ियां बेच रहा था और आखिरकार भीड़ के हमले का शिकार हुए युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
साभार : सबरंग
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।