दिल्ली में कक्षा 12वीं तक ईडब्ल्यूएस छात्र शिक्षा ले सकतें है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल जूरिस्ट, ऐ सिविल राईट ग्रुप ने अशोक अग्रवाल की दायर की गयी जनहित याचिका जिसमें आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन की माँग की गई है| जिससे ईडब्ल्यूएस छात्रों को कक्षा आठवीं से आगे की शिक्षा जारी रखने में मदद मिले और वो किसी बिना शर्त निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कक्षा 12 तक शिक्षा ले सकें |
इसी को लेकर सुनवाई करते हुए |15 मई 2018 एक आदेश में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है, जिसमें सरकार से आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है |
अगर सरकार द्वार इस तरह के संशोधन होते हैं इससे लाखों आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलेगी | क्योंकि अगर हम रिपोर्टो को देखे तो इससे साफ है कि दिल्ली के स्कूलों में 2013-14 कक्षा 9 में नामांकित 2,19,377 छात्रों में से, 44% छात्र 2016-17 में भी 12 वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाए।
इसका बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में ईडब्ल्यूएस छात्रों को कक्षा आठवीं के बाद निजी स्कूलों से निकाल दिया जाता है | जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने समर्थ नहीं होते और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं|
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल जूरिस्ट, ऐ सिविल राईट ग्रुप के अशोक अग्रवाल द्वारा दायर एक अन्य जनहित याज़िका पर सुनवाई करते हुए, मौखिक फैसला दिया, जिसमें कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनियोजित निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कक्षा आठवीं और उससे से अधिक कक्षा 12 वीं तक ईडब्ल्यूएस छात्र शिक्षा ले सकतें है |
ये याजिका कई निजी स्कूलों के खिलाफ़ थी जो कि उनके स्कूल में पढ़ रहे छात्र जो कि आठवीं तक उसी स्कूल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के माध्यम से मुफ्त शिक्षा ले रहे थे | अब जब ये छात्र आठवीं पास कर चुके है तो ये निजी संस्थान इन से कह रहे हैं कि या तो वो फीस का भुगतान करें या फिर स्कूल छोड़ दें | याचिकाकर्ता ने कहा कि, “यह उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को भारत के संविधान से मिलते हैं| ये दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम,1973 अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का भी उलंघन करता है” ।
उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के भाग 11 (3) के प्रावधान को भी ठीक से लागू नहीं कर पाई है ।
कोर्ट में निजी स्कूल ने कहा है “आरटीई शिक्षा का अधिकार केवल माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए हैं | इससे आगे के छात्र इस दायरे में नही आते है वो किसी भी प्रकार के नियमों का उलंघन नहीं कर रहे हैं”| इस संबंध में याजिकाकर्ता ने दिल्ली के एनसीटी सरकार के 25 जनवरी, 2007 के आदेश को संदर्भित किया | जिसमें उन्होंने कहा कि जिसे डीडीए द्वारा रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है, उन स्कूलों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में 20% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का दाखिला लेना आवश्यक है | इस पूरे मसले पर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों के उपरोक्त वर्णन को देखते हुए, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते है | इस मामले को उचित कार्यवाही में विचार और निर्णय के लिए छोड़े रहे है |
इस मामले कोर्ट में अगली सुनवाई 26 सितंबर को है | वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि, “हमें उम्मीद है कि सरकारें इसमें सकरात्मक रुख दिखाएंगी | ज़िससे गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई करने में आसानी होगी”|
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