देश की न्याय-व्यवस्था के ख़स्ता हाल

हाल ही में न्यूज़क्लिक ने विधि और न्याय मंत्रालय में दाखिल आरटीआई से देश की न्याय प्रणाली की ख़स्ता हालत के बारे में एक खुलासा हुआI आरटीआई विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के सम्बन्ध में दायर की गयीI इससे पता चला कि देश के 14 उच्च न्यायालय (24 में से 14 उच्च न्यायालयों के ही आँकड़े आरटीआई के माध्यम से मिल पाए) में एक न्यायाधीश के ऊपर 11,015 लेकर 348 केसों तक का बोझ है। वहीं अगर 14 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की बात करें तो इनमें स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 568 है जिनमें से 219 पद अभी भी रिक्त हैI जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि इससे न्याय प्रक्रिया पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगाI वहीं इन हाईकोर्टों में कार्यरत न्यायाधीश और हाईकोर्ट के अधीन राज्यों की जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो 29,16,578 से लेकर 4,66,331 लोगों पर एक न्यायाधीश हैं। आइये प्रकाश डालते हैं हाइकोर्ट में विचाराधीन मामलों और जजों की संख्या और उनके अनुपात पर।
इन आँकड़ों के माध्यम से भारत में हाईकोर्ट की दशा और दुर्दशा साफ़ ज़ाहिर है। इनके बिनाह पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र के तीसरे खंभे के क्या हालात है। जहाँ एक न्यायाधीश के ऊपर औसतन ग्यारह हज़ार से भी ज़्यादा मुकदमों का बोझ हो वहाँ हम समय पर न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज के वक्त में न्यायालय के तराज़ू पर मुकदमों का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस न्याय के मंदिर से हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं उसके साथ न्याय कौन करेगा। सवाल सरकार से है कि क्या 137 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मौजूद उच्च न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा करने वाले न्यायाधिशों की संख्या काफी है? सरकार को रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए और कितना वक्त चाहिए?
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