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बीसीआई का अजीबो-गरीब प्रस्ताव

क्या बीसीआई को संसद के कार्यो में हस्तक्षेप करने का अधिकार है?
BCI

बार कौंसिल ऑफ इंडिया  बीसीआई ने 18 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया, किसी भी अदालत या न्यायाधीश के समक्ष पेश होने से उन सांसदों को रोक दिया गया जो कि वकील भी हों और अगर उन्होंने अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में भाग लिया हो | ये प्रस्तव  देश की लोकतांत्रिक संस्थानों पर कमजोर करेगा। सबसे पहले, यह संसद के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस क़ानून का उल्लंघन करता है जिसमें से उन्हें ये  अधिकार मिलता हैअधिवक्ता अधिनियम,1961।

यह प्रस्ताव अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका का अंतिम परिणाम है – वह एक वकील और भाजपा के एक सदस्य है । उनकी याचिका, शुरू में, उन्होंने अधिवक्ताओं के रूप में अभ्यास करने से सांसदों पर रोक लगाने के लिए कहा था | उन्होंने बाद में इस याचिका को वापस ले लिया और एक नई याचिका दायर किया बीसीआई से इस विषय पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा । जवाब में, बीसीआई ने मामले की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया। उप-समिति ने कानूनी अभ्यास से सांसदों को हटाने का कोई योग्यता नहीं पाई,हालांकि, सुझाव दिया कि बीसीआई को महाभियोग गतिविधि में सांसदों की भागीदारी के संबंध में नियम तैयार करने पर विचार करना चाहिए। बीसीआई ने इस विशेष सुझाव को छोड़कर,उप-समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया था, यही वजह है कि वर्तमान प्रस्ताव एक आश्चर्यजनक के रूप में आता है।


जिस तरह से यह प्रस्ताव चुनिंदा सांसदों को रोकता है, वह स्पष्ट रूप से मनमानी है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को बीसीआई से अधिवक्ताओं को देश के किसी भी अदालत में अभ्यास करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार, बीसीआई या तो सांसदों को पूरी तरह कानून का अभ्यास करने से रोक कर एक प्रस्ताव पारित कर सकता था, या फिर वह सांसद बनने से रोल पर अधिवक्ताओं को रोक सकता था। इस प्रस्ताव के साथ एक अन्य मुद्दा यह है कि वह संसद के काम को विनियमित करना चाहता है। बीसीआई को एक ऐसे अधिनियम के तहत बनाया गया था जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था। बीसीआई को किसी भी सदन में किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से अधिवक्ता-सांसदों को नियंत्रित करने का प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रस्ताव के याचिकाकर्ता


 

उपाध्याय, जो प्रस्ताव को स्थपित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वकील सांसदों के इर्दगिर्द इस पूरी बहस की बात करते हैं, वह खुद को बहुत ही उत्साही अधिवक्ता है । सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कि हैं, शिक्षा से लेकर वित्तीय सुधारों तक के लिए विभिन्न विषयों पर उनका हक है। उनमें से कुछ यहा हैं:

 

·         दिसंबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था जो एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संसद को निर्देश जारी करने की मांग करती थी।

·         मई 2016 में, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से एक याचिका दायर की - आम पाठ्यक्रम की मांग और 6 से 14 साल के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम कि मांग थी ।

·         बाद में अगस्त में, उन्होंने मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए एक और याचिका दायर की

  • इसी महीने उन्होंने एक और याचिका दायर की जिसमे उन्होंने उच्चतम न्यायालय से लोकपाल और लोकायुक्त के नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की थी |

·         जून 2016 में, उपाध्याय ने विशेष अदालतों की स्थापना और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की गति बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी ।

·         नवंबर 2016 में उसने सीमा शुल्क और आयात शुल्क के अलावा सभी करों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और याचिका दायर की और100 रुपये से अधिक मुद्रा नोटों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने कि मांग की थी ।

·         मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कक्षा 1 से सातवीं कक्षा के बीच सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया जाए ।

·         नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 राज्यों में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका को खारिज कर दिया था |

 

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