नगालैंडः “…हमें चाहिए आज़ादी”

जिस समय देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की गहमागहमी जारी है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है (इन राज्यों के नतीजे 10 मार्च 2022 को आयेंगे), उस समय देश के एक महत्वपूर्ण उत्तर-पूर्वी राज्य नगालैंड में अलग ढंग की लड़ाई चल रही है।
वह है, आज़ादी की चाहः सशस्त्र बल विशेष अधिकार क़ानून (आफ़्सपा, 1958) से आज़ादी, और ज़बरिया कोरोना टीकाकरण से आज़ादी। ये दोनों चीज़ें नगालैंड की जनता पर ज़बरन थोप दी गयी हैं। आफ़्सपा और कोरोना टीकाकरण को नगालैंड के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है, जिसके ख़िलाफ़ लोगों में गहरा आक्रोश है।
कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) से बचाव के लिए टीका लगाने/लगवाने की ज़रूरत को नगालैंड में सरकारी तौर पर अनिवार्य, बाध्यकारी बना दिया गया है। इसे व्यक्ति की इच्छा या मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा गया है। इसका व्यक्ति के निजी व सार्वजनिक जीवन और गतिविधियों पर ख़ासा प्रतिकूल असर पड़ा है।
नगालैंड में हालत यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोरोना टीका प्रमाणपत्र नहीं है, तो वह स्कूल-कॉलेज, बैंक, डाकख़ाना, बड़े बाज़ार (मॉल), सिनेमाघर में और अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकती/सकता। हर जगह कोरोना टीका प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता है। इस प्रमाणपत्र के बग़ैर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पर भी रोक है। इससे जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है।
इसे ‘कोरोना टीका तानाशाही’ के ख़िलाफ़ नगालैंड की राजधानी की राजधानी कोहिमा में जनवरी 2022 के दूसरे पखवाड़े में लोगों ने रैली निकाली, जिसे नाम दिया गया, ‘फ़्रीडम रैली’ (आज़ादी रैली/जुलूस)। इसका आयोजन नागरिक समाज समूहों और चर्चों ने मिल कर किया था। अच्छी-ख़ासी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।
इस रैली के एक आयोजक 41-वर्षीय पादरी अज़ातो कीबा का कहना था कि चूंकि हमारी आज़ादी छीन ली गयी है, इसलिए हमने इसे ‘फ़्रीडम रैली’ कहा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना टीकाकरण के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इसे बाध्यकरी बनाये जाने के ख़िलाफ़ हैं—हम ज़बरिया टीकाकरण नहीं चाहते। इसे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोरोना टीकाकरण बाध्यकारी, अनिवार्य नहीं है।
कोरोना टीकाकरण की बाध्यता को ख़त्म करने की मांग के साथ नगालैंड में आफ़्सपा को हटाने/ख़त्म करने की मांग भी ज़ोर पकड़ रही है, और इस सिलसिले में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इस मांग को लेकर 10 जनवरी 2022 को दीमापुर से कोहिमा तक—70 किलोमीटर की दूरी तक—जुलूस/मार्च निकाला गया। इस आफ़्सपा-विरोधी मार्च में, जो दो दिन तक चला, लोगों की अच्छी भागीदारी रही। इसे कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला।
केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर नगालैंड में इस अत्यंत दमनकारी क़ानून (आफ़्सपा) की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी। हालांकि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार क़ानून (आफ़्सपा) को नगालैंड से हटाने की मांग पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी बना दी थी, इसके बावजूद उसने (केंद्र सरकार ने) यह क़दम उठाया। नगालैंड की राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों व नागरिक समाज समूहों ने इसकी कड़ी निंदा की।
ग़ौर करने की बात है कि यह क़ानून 1958 से, जब से भारत की संसद ने इसे बनाया, नगालैंड में लागू है। (तब नगालैंड को नगा हिल्स के नाम से जाना जाता था।) छह-छह महीने के लिए इसे साल में दो बार लागू किया जाता रहा है/इसकी अवधि बढ़ायी जारी रही है।
यह क़ानून सेना व अन्य सशस्त्र बलों को जनता पर हर तरह की दमनात्मक कार्रवाई करने की खुली, बेरोकटोक छूट देता है। केंद्र सरकार की इजाजत के बग़ैर सेना को न सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न उसकी अपराधपूर्ण कार्रवाई पर मुक़दमा चल सकता है, न किसी आरोपित सैनिक अधिकारी को गिरफ़्तार किया जा सकता है।
नगालैंड की जनता लंबे समय से मांग करती रही है कि यह क़ानून हटाया जाये। नगालैंड विधानसभा ने 20 दिसंबर 2021 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर आफ़्सपा को रद्द करने की मांग की।
(लेखक कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
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