केरल : कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण क़ैदियों को मिलेगी राहत

तिरुवनंतपुरम/दिल्ली: केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने जेलों में भीड़ को कम करने के लिए कुछ खास कैदियों को दो सप्ताह के लिए पैरोल देने का फैसला लिया है। हालाँकि इसी तरह की मांग देश के अन्य राज्यों में भी उठ रही है। महारष्ट्र , दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जेलों में कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसको देखते हुए कई सामजिक कार्यकर्ता जेल में बंद राजनैतिक बंदियों को रिहा करने की मांग उठा रहे है जबकि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यह मामला विचारधीन है।
केरल आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया जिसने जेल एवं सुधार सेवा के महानिदेशक के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया है।
केरल के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक जेल प्रशासन के महानिदेशक ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर जेलों में कैदियों के बीच संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव रखा है जिससे जेलों में भीड़ को कम किया जा सके और कैदियों के बीच शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराया जा सके।
समिति ने यह फैसला किया है कि जो कैदी पैरोल के लिए पात्र होंगे और जो कैदी पैरोल पर बाहर जाना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा दी जायेगी।
केरल जेल सुधार सेवा प्रबंधन नियम 2014 के नियम के अंतर्गत आने वाले कैदियों को पैरोल की सुविधा नहीं दी जायेगी।
इस समय केरल के तीन केन्द्रीय कारागार समेत कुल 54 जेलों में छह हजार से अधिक कैदी हैं।
कोविड-19 के दौरान कैदियों की रिहाई को लेकर एचपीसी की हुई बैठक
कोविड-19 का प्रसार रोकने के उद्देश्य से जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जेलों से कैदियों की रिहाई पर विचार करने के वास्ते 4 मई शाम में एक बैठक हुई।
यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी में तीन जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए गैर-जघन्य अपराधों में शामिल कैदियों की जमानत या पैरोल पर अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली तीन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के सदस्य सचिव कंवल जीत अरोड़ा द्वारा मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एक पीठ के समक्ष दी गई।
यह जानकारी मुहैया कराये जाने के मद्देनजर अदालत ने मामले को 13 मई को अगली सुनवायी के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवायी के दौरान जेल विभाग की ओर से पेश दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष के त्रिपाठी ने पीठ को बताया कि जेलों में कई सौ कोविड-19 मामलों को देखते हुए 890 दोषियों को पैरोल पर रिहा करने पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
जेल महानिदेशक ने कहा है, ‘‘यह जेल विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि कोविड-19 की ताजा लहर को देखते हुए सरकार जेलों में भीड़ कम करने के लिए पात्र दोषियों को कैदियों की सुरक्षा के हित में आपातकालीन पैरोल देने पर विचार कर सकती है। तदनुसार, जेल विभाग ने 26 अप्रैल को दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि 890 दोषियों को जिन्हें पहले ही आपातकालीन पैरोल दी गई थी और जिन्होंने उसकी समाप्ति के बाद आत्मसमर्पण किया था, जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है, उन्हें तुरंत आठ सप्ताह का आपातकालीन पैरोल दिया जा सकता है।’’
यह भी कहा गया है कि जेल विभाग ने कैदियों के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की सलाह के अनुसार सभी रोकथाम उपाय किए हैं, लेकिन सावधानियों और रोकथाम उपायों के बावजूद जेलों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं।
हलफनामे के अनुसार, 27 अप्रैल की स्थिति के अनुसार 260 कैदी और 114 जेल कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित थे।
विभाग ने यह भी कहा है कि विचाराधीन कैदियों (यूटीपी) के संबंध में यह भी एक सुझाव दिया गया है कि जिनके खिलाफ ऐसे मामले जिनमें अपराधों के लिए 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है तो उन्हें जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि कोविड-19 की नई लहर "पिछले साल की तुलना में बहुत ताकतवर है।’’
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