डॉक्यूमेंट्री विवाद: बीबीसी, विकिमीडिया ने कहा “दिल्ली की अदालत नहीं कर सकती सुनवाई”

नई दिल्ली: बीबीसी तथा विकिमीडिया फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दाख़िल आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
आपराधिक शिकायत में 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को जारी करने पर रोक लगाने तथा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की छवि खराब करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से उन्हें रोकने का अनुरोध किया गया है।
PM Modi documentary: BBC says Delhi court does not have jurisdiction to deal with defamation case
report by @prashantjha996 https://t.co/gWTAhPg3tI— Bar & Bench (@barandbench) May 11, 2023
अदालत ने बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को आपराधिक शिकायत पर तीन मई को समन जारी किए थे।
शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार दो हिस्सों वाले बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’’ ने भाजपा, आरएसएस तथा विहिप जैसे संगठनों की छवि खराब की है।
गौरतलब है कि विकिमीडिया फाउंडेशन, विकिपीडिया का वित्तपोषण करता है जबकि इंटरनेट आर्काइव, अमेरिका स्थित एक ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26मई की तारीख निर्धारित की।
आपको बता दें बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ गुजरात दंगों पर आधारित है जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री को दो भागों में रिलीज़ किया गया था। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक है। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने इसके ख़िलाफ़ आपराधिक शिकायत दाख़िल की। शिकायतकर्ता के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद् जैसे संगठनों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।
(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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