किसान के शव की एक्स-रे रिपोर्ट के परीक्षण के लिए समिति गठित करे दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव: अदालत

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि उस किसान के शव की एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए जिसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। हालाँकि परिवार लगातर युवा किसान की मौत पुलिस की गोली से होने का दाव कर रहा है। इसी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय कर रहा है।
गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर परेड के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार 25 वर्षीय एक किसान की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के डॉक्टरों से यह भी कहा कि एक्स-रे रिपोर्ट उस मूल एक्स-रे प्लेट से तैयार की जाए जिसे दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से प्राप्त किया था।
अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय और फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा रेडियोलॉजिस्ट समेत अन्य सदस्यों वाले एक बोर्ड द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य विभाग के सचिव बोर्ड का गठन करेंगे।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अप्रैल का दिन तय कर दिया।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (अपराध) राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं ने अदालत में कहा कि उन्होंने मृतक नवरीत सिंह के परिजनों और वकीलों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई है।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि मृतक के पोस्ट मार्टम का वीडियो और मूल एक्स-रे प्लेट दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराया जाए।
अदालत, मृतक नवरीत सिंह के दादा हरदीप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि नवरीत की मौत सिर पर गोली लगने से हुई थी।
मृतक का पोस्ट मार्टम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक अस्पताल में हुआ था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अदालत को बताया कि नवरीत को गोली नहीं लगी थी।
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