अर्णब-कामरा मामला : कामरा ने इंडिगो को क़ानूनी नोटिस भेजा, यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की

मुंबई-लखनऊ उड़ान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने के लिए इंडिगो द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर छह महीने के लिए रोक लगाये जाने के कुछ दिनों बाद कामरा ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजा है।
कामरा ने एयरलाइन को नोटिस भेजकर उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है।
क्या यह क़ानूनी प्रतिबंध है?
कुणाल कामरा पर इंडिगो ने 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है और एयरइंडिया, गो एयर और स्पाइसजेट ने अगले नोटिस तक प्रतिबंध लगाया है। कुणाल ने जो किया है, ऐसे किसी भी मामले में 3 लेवल की कार्रवाई किए जाने का नियम है। और यह कार्रवाई करने से पहले एयरलाइन को एक आंतरिक कमेटी का गठन करना होता है, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जज करते हैं। इस कमेटी को मामले की जांच कर के फ़ैसला करना होता है कि कोई भी अपराध कौन से लेवल का है।
इसके साथ ही किसी भी निर्णय पर पहुँचने के बाद, और व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने से पहले एयरलाइन को 60 दिन का समय देना होता है, जिसमें व्यक्ति कोई भी अपील दायर कर सके।
नियमों के अनुसार, पहले लेवल का अपराध यानी अभद्र व्यवहार, जिसमें "शारीरिक हिंसा" शामिल नहीं हो, उस अपराध को सबसे ज़्यादा 3 महीने की सज़ा होगी। 6 महीने से सज़ा सिर्फ़ शारीरिक हिंसा के अपराध में हो सकती है।
एयरलाइन को यह नोटिस शुक्रवार को भेजा गया है जिसमें कामरा के वकील ने एयरलाइन से कहा, ‘‘उसके मुवक्किल को मानसिक पीड़ा और व्यथा’ पहुंचाने और इसके साथ ही भारत और विदेश में उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के रद्द होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 25 लाख रुपये के हर्जाने का भुगतान करे। एयरलाइन की यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, मनमानी और डीजीसीए सीएआर (विनियमों) के ख़िलाफ़ है।"
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क़ानूनी नोटिस के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई को इंडिगो का जवाब नहीं मिला है।
ग़ौरतलब है कि मंगलवार को इंडिगो की मुंबई-लखनऊ उड़ान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने के लिए कामरा पर एयरलाइन ने छह महीने की रोक लगा दी थी। स्पाइसजेट, गोएयर और एयर इंडिया ने भी बिना किसी अवधि को निर्दिष्ट किए कामरा पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया था।
(भाषा से इनपुट के साथ)
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