Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अनिल देशमुख की याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के आदेश के खिलाफ दायर अपील को ख़ारिज करते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।’’
anil deshmukh
फोटो साभार: द इंडियन एक्स्प्रेस

मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की गुहार लगाई थी।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने देशमुख द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।’’

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के ‘फैसले में कोई त्रृटि नहीं है।’’

उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच जारी है और इस समय अदालत का कोई भी हस्तक्षेप अवांछित है।’’

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest