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जाकिया जाफरी मामलाः क्रिमिनल रिविजन एप्लिकेशन की आंशिक अनुमति दी गई

अदालत ने कहा कि मैजिस्ट्रेट गलत थें क्योंकि आगे की जांच के आदेश देने की उनके पास कानून के तहत अधिकार नहीं थे।
zakia jafri

सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की 8 फरवरी 2012 की क्लोजर को स्वीकार करते हुए और आगे की जांच के आदेश को अस्वीकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश सोनिया गोखनी ने क्रिमिनल रिविजन एप्लिकेशन की आंशिक रूप से अनुमति दी है। 26 दिसंबर 2013 की मैजिस्ट्रेट बीजी गणत्र के आदेश को चुनौती देने के लिए ये एप्लिकेशन जाकिया जाफरी द्वारा दी गई थी।

अदालत ने कहा कि मैजिस्ट्रेट गलत थें क्योंकि आगे की जांच के आदेश देने की उनके पास कानून के तहत अधिकार नहीं थे। 8 जून 2006 की जाकिया जाफरी की शिकायत में तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगे आपराधिक षडयंत्र का हिस्सा था।

हालांकि अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल टिप्पणी को मानते हुए आपराधिक षडयंत्र पर दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

क्रिमिनल रिविजन एप्लिकेशन 205/2014 की आंशिक रूप से अनुमति दी गई। याचिकाकर्ताओं को छूट है कि या तो वे वापस मैजिस्ट्रेट के पास जाएं या हाईकोर्ट (जहां गुलबर्ग मामले की सुनवाई की जा रही है) में जाएं।

जाकिया जाफरी मामले में फैसला पहले स्थगित कर दिया गया था। जाकिया जाफरी ने ने क्रिमिनल रिविजन एप्लिकेशन दायर किया था। उस वक्त एसआईटी के अधिवक्ता रतन कोडेकर ने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए उपस्थित होने को कहा था।

इसके बाद फिर पहले दोपहर 1 बजे और दोपहर 2.30 बजे अधिवक्ता मिहिर देसाई (जाकिया जाफरी के वकील) तथा एसआईटी अधिवक्ता वैद्यनाथन को दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा गया था। वे सितंबर 8 को उपस्थित हुए। पहले फैसला 21 अगस्त 2017 को देने का आदेश हुआ फिर इसकी तारीख 26 सितंबर की गई।

न्यायाधीश गोखनी ने आज आदेश का सिर्फ ऑप्रेटिव पार्ट ही पढ़ कर सुनाया।
 

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