भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अनिल देशमुख की याचिका ख़ारिज
मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की गुहार लगाई थी।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने देशमुख द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।’’
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के ‘फैसले में कोई त्रृटि नहीं है।’’
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच जारी है और इस समय अदालत का कोई भी हस्तक्षेप अवांछित है।’’
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