न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण नीति को बताया मनमाना, दलित परिवार को श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोका गया और अन्य खबरें
शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। पीठ ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। पीठ ने आदेश दिया कि संख्या कम होने तक टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए।"
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