यह विधेयक इसका प्रावधान करता है कि नाभिकीय दुर्घटना भले ही किसी आपूर्तिकर्ता के दोषपूर्ण उपकरण बेचने की वजह से हुई हो, इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय संयंत्र के मालिक पर आयेगी।
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